सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना सरकार से सवाल
हैदराबाद,04 मार्च 2025 (ए)।तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 मार्च) सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मामले में देरी पर सवाल उठाए। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला देने
में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। इस पर न्यायमूर्ति बीआर गवई ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा,क्या हर बार ऐसा हो सकता है कि ऑपरेशन सफल हो जाए लेकिन मरीज की मौत हो जाए?
अगली सुनवाई 25 मार्च को
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, तेलंगाना विधानसभा सचिव, भारत के चुनाव आयोग और दलबदलू विधायकों से इस मामले में 25 मार्च तक जवाब मांगा है।
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