राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला
नई दिल्ली,01 मार्च 2025 (ए)। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2024 से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह घोषणा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को की।
पुराने वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर लगेगा खास सिस्टम
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगाए जाएंगे, जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें ईंधन देने से रोकेंगे। इस निर्णय को लागू करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को भी सूचित किया जाएगा।
प्रदूषण रोकने के लिए अन्य सख्त कदम
सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई और सख्त कदम उठाने का फैसला किया है:
ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में एंटी-स्मॉग गन होगा अनिवार्य।ं
90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को 2025 तक हटाया जाएगा और उनकी जगह इलेक्टि्रक बसें चलाई जाएंगी।
दिल्ली में इलेक्टि्रक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा।
दिल्ली वालों के लिए क्या बदलेगा?
15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को या तो अपने वाहनों को स्क्रैप करवाना होगा या फिर वैकल्पिक ईंधन में परिवर्तित करवाना होगा।
यदि कोई पुराना वाहन सड़कों पर पाया जाता है, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग उसे जब्त कर सकता है।
सार्वजनिक परिवहन में इलेक्टि्रक बसों की संख्या बढ़ने से लोगों को प्रदूषण रहित परिवहन सुविधा मिलेगी।
पर्यावरण मंत्री का बयान
बैठक के बाद सिरसा ने कहा, हम दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए यह सख्त कदम उठा रहे हैं। पुराने वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, जिसे रोकना जरूरी है।
नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल के बाद अगर कोई 15 साल पुराना वाहन सड़क पर चलता पाया गया, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा और मालिक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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