अगर ऐसा हुआ तो मिलेगी 60 दिन की छुट्टी
नई दिल्ली, 03 सितम्बर 2022। केद्र की मोदी सरकार सरकार ने महिला कर्मचारियो के हित मे एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत महिला कर्मचारियो को डिलिवरी के तुरत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति मे 60 दिनो का विशेष मेटेरनिटी लीव दी जाएगी.
केद्र सरकार ने क्यो लिया फैसला
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानि ने शुक्रवार को इससे जुड़ा आदेश जारी किया, जिसमे कहा गया है कि जन्म के तुरत बाद बच्चे की मौत की वजह से होने वाले इमोशनल ट्रॉमा का मा के जीवन पर दूरगामी प्रभावपड़ता है. इसी को ध्यान मे रखते हुए ये फैसला लिया गया है. आदेश मे कहा गया कि उन्हे कई रेफरेस और प्रश्न मिले है, जिसमे जन्म के तुरत बाद बच्चे की मृत्यु के मामले मे छुट्टी या मातृत्व अवकाश देने से सबधित स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया गया था, जिसके बाद मामले पर स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मत्रालय के परामर्श किया गया और बच्चे की मृत्यु की वजह होने वाले इमोशनल ट्रॉमा का असर महिला कर्मचारियो पर ना पड़े इसके लिए उन्हे 60 दिन की स्पेशल लीव देने का फैसला किया गया है.
इन महिला कर्मचारियो को मिलेगा लाभ
आदेश मे डीओपीटी ने कहा है कि जिन महिला कर्मचारियो ने मातृत्व अवकाश का लाभ नही उठाया है, तो बच्चे के जन्म के तुरत बाद मौत होने पर 60 दिनो का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है. बच्चे की मौत से 28 दिन बाद तक इसे एप्लाई किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रहे कि इस छुट्टी का लाभ केवल उन महिला कर्मचारियो को मिलेगा, जिनके 2 या उससे कम बच्चे है. साथ ही अधिकृत अस्पताल मे बच्चे की डिलीवरी के लिए स्वीकार्य होगा।
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