नई दिल्ली , 28 अगस्त 2022। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले मे सुनवाई करते हुए चार साल से बदी दो लोगो को जमानत देते हुए कहा कि, बिना किसी ट्रायल के किसी को इतने वक्त तक बदी बनाकर रखना ठीक नही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिमिनल केस मे पश्चिम बगाल के दो लोगो को जमानत दी है। इन दोनो को पिछले चार साल से बिना ट्रायल के बदी बनाकर रखा हुआ था। जस्टिस सजय किशन कौल की बेच ने कहा ने यह सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। बेच ने कहा, ‘हम इस स्थिति को बढ़ावा नही दे सकते, जहा किसी आरोपी को बदी बनाकर इतने लबे वक्त तक बिना ठीक से ट्रायल शुरू हुए नही रख सकते।’ सुनवाई के दौरान बेच मे जस्टिस पीएस नरसिम्हा भी शामिल रहे।
बेच ने कहा, ‘चार साल से चल रहे इस केस मे अभी तक पहले गवाह का एग्जामिन भी नही हुआ है। ट्रायल कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को कुछ टर्म कडीशस के साथ जमानत दी जाती है।’
मिली जानकारी के अनुसार यह 2018 का मामला है जिसमे 414 किलो गाजा कथित रूप से जत किया गया था। हालाकि इस केस मे चालान पेश किया गया था और आरोप भी तय किए गए थे। लेकिन यह केस आगे नही बढ़ाया गया।
हालाकि कोर्ट ने कहा, अगर अपीलकर्ता ट्रायल मे देरी करने की माग करते है तो, ‘हम ट्रायल कोर्ट को वापस बदी बनाने की इजाजत देते है।’ कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओ को ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित की गई सभी डेट्स पर उपस्थिति दर्ज कराना जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने अपीलकर्ताओ को यह आदेश दिया कि उनके वकील किसी भी पुख्ता कारण के स्थगन की माग नही कर सकते।
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