मोटर व्हीकल एक्ट मे हुआ सशोधन
चेन्नई 20 अगस्त 2022। तमिलनाडु के सशोधित मोटर वाहन अधिनियम मे अब एक प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत बस मे सवार महिलाओ को घूरने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। सशोधित अधिनियम के बाद राज्य मे महिलाओ के खिलाफ सीटी बजाना, अश्लील इशारे करना और यौन शोषण जैसे गतिविधि भी अपराध की श्रेणी मे आते है। सशोधित अधिनियम के तहत, बस कडक्टर को किसी भी पुरुष यात्री को उतारना होगा या यात्रा के दौरान किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर उसे पुलिस थाने को सौपना होगा।
महिलाओ के खिलाफ अनुचित व्यवहार करने वाले कडक्टरो को भी कानून के तहत कड़ी सजा मिलेगी। सशोधित अधिनियम मे यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कडक्टर मदद करने के बहाने महिला यात्री को छूता है, तो उसे भी सजा मिलेगी। कडक्टर महिला यात्रियो पर कोई मजाक या टिप्पणी करता है, तो यह भी अपराध माना जाएगा।
नियम के मुताबिक, कडक्टर को एक शिकायत पुस्तिका बनाए रखनी होगी, जिसमे यात्री अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है। यदि आवश्यक हो तो इस शिकायत पुस्तिका को मोटर वाहन प्राधिकरण या पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
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