हाईकोर्ट ने दिया है रेप का केस दर्ज करने का आदेश
नई दिल्ली, 18 अगस्त 2022। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट के रेप का केस दर्ज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट मे जल्द सुनवाई की माग की। हालाकि कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
हुसैन के खिलाफ जून 2018 मे आईपीसी की धारा 376, 328, 120बी और 506 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने बाद मे सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन दायर कर शहर की पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की माग की थी। नगर पुलिस द्वारा 4 जुलाई, 2018 को एमएम के समक्ष कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दायर की गई थी, जिसमे निष्कर्ष निकाला गया था कि जाच के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित नही पाए गए।
केद्र और बिहार सरकार मे मत्री रहे शाहनवाज हुसैन से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान जो बाते दिल्ली हाईकोर्ट ने कही उससे पुलिस भी सवालो के घेरे मे आ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेच ने पीडि़त महिला की ओर से कुछ सालो पहले दी गई शिकायत पर कहा कि सभी तथ्यो को देखने से यह बात साफ हो रही है कि इस मामले मे एफआईआर दर्ज करने तक मे पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत मे पेश की गई रिपोर्ट अतिम रिपोर्ट नही थी।
शाहनवाज हुसैन पर क्या आरोप है?
दिल्ली निवासी महिला ने जनवरी 2018 मे निचली अदालत मे एक याचिका दायर की थी। याचिका दायर कर महिला ने शाहवाज हुसैन के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने की अपील की थी। महिला का आरोप है कि शाहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस मे उसके साथ रेप किया। यही नही उन्होने जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पुलिस ने कोर्ट मे पेश रिपोर्ट मे क्या कहा था?
पुलिस ने निचली अदालत मे रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कोई मामला नही बनता है। निचली अदालत ने अपने फैसले मे पुलिस के तर्क को खारिज कर कहा था कि महिला की शिकायत मे सज्ञेय अपराध का मामला बनता है। इन बातो को लेकर पुलिस खुद अब सवालो के घेरे मे है।
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