नयी दिल्ली, 08 अगस्त 2022। महाराष्ट्र मे कोयला खदान के आबटन मे गड़बड़ी के मामले मे दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता को तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने लोहारा ईस्ट कोयला खदान के आवटन से जुड़े मामले मे दो अधिकारियो को आपराधिक षड्यत्र रचने, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने मामले मे कोयला मत्रालय के पूर्व सयुक्त सचिव के एस क्रोफा को भी दो साल की सजा सुनाई है और उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। गुप्ता पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केद्रीय अन्वेषण बयूरो (सीबीआई) के अनुसार, 2005 से 2011 के बीच आरोपियो ने भारत सरकार के खिलाफ आपराधिक साजिश रची थी। सीबीआई ने यह भी कहा कि कपनी ने अपने आवेदन मे कुल आय 120 करोड़ रुपये होने का दावा किया था, जबकि उसकी कुल आय 3.3 करोड़ रुपये थी। उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2014 को कोयला खदानो के सभी आवटन रद्द कर दिए थे।
दोषी कपनी के निदेशक को भी सजा
इस बीच, अदालत ने दोषी कपनी ग्रेस इडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) के निदेशक मुकेश गुप्ता को आपराधिक षड्यत्र और धोखाधड़ी के जुर्म मे चार साल की जेल की सजा सुनाई तथा उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वही, कपनी को भी अलग से दो लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
एच सी गुप्ता को इससे पहले कोयला घोटाले के तीन अन्य मामलो मे भी दोषी ठहराया गया था। इन मामलो मे गुप्ता की ओर से सजा के खिलाफ दाखिल याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय मे लबित है। गुप्ता अभी जेल मे है।
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