बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली 08 जुलाई 2022। कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में लगाई गई थी। बेंज ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने चायनीज फोन निर्माता कंपनी वीवो की ओर से दाखिल एक याचिका की शुक्रवार को तुरंत लिस्टिंग करने की मंजूरी दे दी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने मनी लाउंडरिंग के मामले में ईडी की ओर से कंपनी के खातों को सील करने के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच में लगाई गई थी। बेंच ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक जस्टिस वर्मा इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकते हैं।
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