अहमदाबाद, 17 सितम्बर 2022। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जोरशोर से जनसपर्क मे जुटी काग्रेस को आज बड़ा झटका लगा है। दगा भड़काने के मामले मे काग्रेस के वरिष्ठ नेता जिग्नेश मेवाणी को अहमदाबाद की एक अदालत ने 6 महीने की सजा सुनाई है।
गुजरात काग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष एव विधायक जिग्नेश मेवाणी तथा 18 अन्य लोगो को दगा भड़काने एव गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्र करने के 2016 के मामले मे छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यह मामला मेवाणी और उनके सहयोगियो द्वारा एक सड़क को अवरुद्ध करने से जुड़ा था।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पी. एन. गोस्वामी ने मेवाणी और अन्य पर जुर्माना भी लगाया, हालाकि उनकी सजा को 17 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया, ताकि वे अपील कर सके। मेवाणी और 19 अन्य के खिलाफ 2016 मे यहा विश्वविद्यालय थाने मे एक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग के एक निर्माणाधीन भवन का नाम डॉ बी आर आबेडकर के नाम पर रखने की माग पर जोर देने के लिए सड़क जाम करने से सबधित था।
भारतीय दड सहिता की धारा 143 और 147 के साथ-साथ गुजरात पुलिस कानून की विभिन्न धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई। प्रमुख दलित नेता मेवाणी 2017 के विधानसभा चुनाव मे काग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए थे। बाद मे काग्रेस पार्टी ने उन्हे अपनी गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया।
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur