भोपाल, 10 जुलाई 2022। मध्यप्रदेश मे नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष की आयु घटाने के अध्यादेश को मुख्यमत्री की मजूरी मिल गई है। निकाय चुनव मे आयु सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने वाले सशोधित अध्यादेश को सीएम (ष्टरू) हाउस भेजा गया था। अब सशोधित अध्यादेश को राजभवन भेजा जाएगा।
सशोधित अध्यादेश मे वार्डो की सीमा घटाने और वृद्धि की अवधि छः माह से घटाकर दो महीने किया गया है। सोमवार को अध्यादेश राजभवन जाएगा, वहा से मजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी होगी। मजूरी मिलते ही पार्षद और नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष पद की पात्रता उम्र समान होगी। फिलहाल अध्यक्ष बनने के लिए पात्रता आयु 25 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित है।
जबकि पार्षद पद के लिए पात्रता आयु 21 साल है। इसके कारण 21 वर्ष की आयु मे पार्षद बनने वाला अध्यक्ष नही बन सकता है। अध्यादेश को मजूरी मिलने के बाद अब 21 वर्ष के युवा भी स्थानीय निकायो मे अध्यक्ष बन पाएगे। इसके लिए सरकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 मे सशोधन करेगी।
बता दे कि प्रदेश मे फिलहाल नगरपालिका अध्यक्ष की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए लेकिन परिषद के लिए खड़े होने की उम्र 21 वर्ष है तो इस कारण इस अध्यादेश मे सशोधन किया जा रहा है।
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