होटल-रेस्टोरेंट में भी प्रतिबंध,बेचते मिले तो होगी जब्ती और कानूनी कार्रवाई
रायपुर,07 नवमबर 2026। राजधानी रायपुर में दीपावली यानी 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रायपुर नगर निगम ने शहर के सभी मांस-मटन दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध नगर निगम के पूरे इलाके में लागू रहेगा। इसके साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में भी नॉनवेज बेचने और परोसने पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी।
महापौर के निर्देश
पर जारी हुआ आदेश
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसके तहत 8 नवंबर 2026, रविवार को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। शहर के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखनी होंगी।
दुकानों के साथ होटल-रेस्टोरेंट पर भी नजर
नगर निगम का यह प्रतिबंध केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। महापौर मीनल चौबे ने अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
बेचते मिले तो मौके पर जब्त होगा मांस-मटन
नगर निगम ने साफ किया है कि आज यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते हुए पाया जाता है तो मौके पर ही सामग्री जब्त की जाएगी। संबंधित व्यक्ति,संचालक या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी।
निगरानी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी
प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारी अपने-अपने जोन में मांस-मटन की दुकानों का निरीक्षण और निगरानी करेंगे। निगम प्रशासन ने संबंधित कारोबारियों और होटल संचालकों से आदेश का पालन करने को कहा है।
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