नई दिल्ली,16 सितम्बर २०२६। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर यूएपीए की पहली अनुसूची में संशोधन करते हुए शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठनों की सूची में क्रम संख्या 46 के रूप में शामिल किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक आधिकारिक पोस्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को आगे बढ़ाते हुए,गृह मंत्रालय ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। शहजाद भट्टी नेटवर्क सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी के अलावा युवाओं तथा छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने में शामिल है। सिंडिकेट भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द को निशाना बनाने के साथ नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित करता रहा है।
गजट अधिसूचना में कहा गया है कि शहजाद भट्टी नेटवर्क का उद्देश्य युवाओं और स्थानीय अपराधियों को सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल करना।
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