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अम्बिकापुर@रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 9.26 करोड़ की ठगीः चिटफंड कंपनी के दो आरोपी गिरफ्तार

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गरीब और आदिवासी निवेशकों को बनाया शिकार,गांधीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,28 मई 2026 (घटती-घटना)। रकम दोगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले चिटफंड नेटवर्क पर गांधीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वेलफेयर बिल्डिंग एण्ड ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से निवेशकों से करीब 9 करोड़ 26 लाख 60 हजार 554 रुपए जमा कराए गए थे। मामले में गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा फरार एवं संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में थाना गांधीनगर पुलिस ने इनामी चिटफंड और धन परिचालन स्कीम से जुड़े मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
रकम दोगुनी करने का दिया था झांसा : पुलिस के अनुसार 4 सितंबर 2024 को मैनपाट निवासी देवराज यादव ने थाना गांधीनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि वेलफेयर बिल्डिंग एण्ड ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर, एडवाइजरी हेड बलराम पाठक, जोनल मैनेजर अखिलेश प्रजापति एवं अन्य पदाधिकारियों ने नमनाकला स्थित कार्यालय के माध्यम से निवेशकों को रकम दोगुनी करने का झांसा देकर पैसे जमा करवाए और बाद में कंपनी बंद कर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने निवेशकों एवं गवाहों से पूछताछ की। साथ ही रकम जमा करने संबंधी बॉण्ड पेपर, रसीद, मेमोरेंडम सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए। विवेचना में सामने आया कि कंपनी में कुल 9.26 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कराया गया था।
गरीब,अशिक्षित और आदिवासी लोगों को बनाया निशाना : जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी के संचालकों ने सरगुजा और आसपास के क्षेत्रों में कार्यालय खोलकर गरीब, अशिक्षित और आदिवासी निवेशकों को अधिक मुनाफे का लालच दिया। स्थानीय एजेंटों को कमीशन देकर चैन सिस्टम तैयार किया गया और लोगों को कम समय में अधिक लाभ का भरोसा दिलाकर पैसे जमा कराए गए। पुलिस के अनुसार कंपनी ने रिजर्व बैंक या किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना धन परिचालन किया। मामले में इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4,5,6 एवं छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
झारखंड से जुड़े आरोपी गिरफ्तार : विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी अखिलेश कुमार प्रजापति (56 वर्ष) निवासी सिंगड़ूरिया, थाना सतबरवा जिला पलामू झारखंड तथा बलराम पाठक (64 वर्ष) निवासी लोहड़ी, थाना लेस्लीगंज जिला पलामू झारखंड को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने कंपनी के प्रचार-प्रसार और निवेश जुटाने में भूमिका स्वीकार की। आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनका उपयोग कंपनी के डायरेक्टरों से संपर्क में किया जाता था। पुलिस ने निवेशकों के बयान और जब्त दस्तावेजों के आधार पर दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर 27 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
इनकी रही अहम भूमिका : प्रकरण के निराकरण में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, उपनिरीक्षक अभिषेक दुबे, आरक्षक ऋषभ सिंह, अरविंद उपाध्याय, अमृत सिंह, अतुल सिंह सहित थाना गांधीनगर पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


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