अब बीच सत्र रिटायर नहीं होंगे शिक्षक
रायपुर,18 जून 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश के शासकीय एवं 100त्न अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ नगर निगमों के स्कूलों में पदस्थ शिक्षक सत्र के बीच में रिटायर नहीं होंगे। यदि कोई शिक्षक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त हो रहा है तो उसे स्वतः ही सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्त कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्थायी आदेश जारी कर दिए हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होंगे।
इस फैसले से सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों को राहत मिलेगी। साथ ही, इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी दूर करने
में मदद मिलेगी और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।
हर वर्ष के आदेश की जरूरत नहीं
अब तक हर वर्ष इस विषय में अलग-अलग आदेश जारी किया जाता था। लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे स्थायी आदेश के रूप में लागू कर दिया है। अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था किसी विशेष सत्र के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए लागू रहेगी।
शिक्षक चाहें तो कर सकते हैं इनकार
जारी आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद शिक्षक या प्राचार्य सत्रांत तक पुनर्नियुक्त माने जाएंगे। हालांकि यदि कोई शिक्षक इस पुनर्नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे इसका अधिकार रहेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षा संभागों के संयुक्त संचालक, कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
शिक्षा गुणवत्ता में होगा सुधार
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहेगी और इससे शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा।
