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खड़गवां@ खाना नहीं बनने पर भड़का पति,फावड़े से सिर पर किया वार,पत्नी की मौत,घटना के कुछ घंटे बाद आरोपी पति गिरफ्तार…

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-संवाददाता-
खड़गवां 07 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
थाना खड़गवां क्षेत्र के ग्राम गिद्धमुड़ी में खाना नहीं बनने की बात को लेकर पति द्वारा पत्नी के सिर पर फावड़े से हमला किए जाने का मामला सामने आया है, हमले में गंभीर रूप से घायल महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई, पुलिस ने मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी मिथनु पिता भारत सिंह गोड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम गिद्धमुड़ी थाना खड़गवां की रिपोर्ट पर प्रारंभ में थाना बैकुंठपुर में बिना नंबर मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया था, मृतिका के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद पीएम रिपोर्ट एवं मर्ग डायरी थाना खड़गवां प्राप्त हुई, इसके बाद थाना खड़गवां में मर्ग क्रमांक 70/26, धारा 194 बीएनएसएस के तहत मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। पुलिस के मुताबिक मर्ग जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट,नक्शा पंचायतनामा, सूचक एवं गवाहों के कथनों के परीक्षण और अवलोकन में घटना को लेकर महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। जांच में बताया गया कि आरोपी रंजीत सिंह पिता स्व. रामलाल सिंह,उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम गिद्धमुड़ी ने 3 सितंबर 2026 की सुबह करीब 7 बजे अपनी पत्नी लक्ष्मनिया बाई से खाना मांगा था।
खाना तैयार नहीं होने की बात पर आरोपी नाराज हो गया। इसी दौरान पास में रखे फावड़े से उसने पत्नी के सिर पर वार कर दिया, हमले में लक्ष्मनिया बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।
24 घंटे बाद उपचार के दौरान मौत- पुलिस के अनुसार घायल लक्ष्मनिया बाई का उपचार जिला अस्पताल बैकुंठपुर में चल रहा था, उपचार के दौरान 4 सितंबर 2026 की रात करीब 9 बजे उनकी मौत हो गई, मौत के बाद पुलिस ने मर्ग जांच को आगे बढ़ाते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेजों और गवाहों के कथनों का परीक्षण किया, जांच में आरोपी रंजीत सिंह के विरुद्ध हत्या का अपराध घटित होना पाए जाने पर थाना खड़गवां में अपराध क्रमांक 122/26 दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
पुलिस ने आरोपी को बुलाकर की पूछताछ- मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई। पुलिस के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा, पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एमसीबी अनिल विश्वकर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी रवि कुमार कुजूर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई, थाना प्रभारी सुनील तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी रंजीत सिंह को तलब कर पूछताछ की गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी बरामद कर जब्त किया है, पूछताछ और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह को 6 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय- पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी सुनील तिवारी के साथ प्रधान आरक्षक जितेन्द्र मिश्रा, सुरेश गौड़, विश्वनाथ सिंह, हेमंत शर्मा तथा आरक्षक उदयभान और विनय श्याम की सराहनीय भूमिका रही।


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