अब कोर्ट ने दी छह महीने की जेल और 2000 जुर्माना भी लगाया
लखनऊ,11 अप्रैल 2025 (ए)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थानीय वकील अशोक पांडे को 2021 के न्यायालय की अवमानना मामले में छह महीने जेल की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा उस घटना से उपजी है जिसमें पांडे बिना वकील की पोशाक के और अपनी शर्ट के बटन खोलकर में पेश हुए थे। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति बी.आर. सिंह की खंडपीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता, पांडे के पिछले आचरण और कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करने के कारण उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। वकील पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल भी होगी। पांडे को लखनऊ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि पांडे को इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसकी लखनऊ बेंच में वकालत करने से क्यों न रोक दिया जाए। उन्हें 1 मई तक जवाब देने को कहा गया है।
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