Breaking News

नई दिल्ली@ ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की हुई सुनवाई

Share

छतीसगढ़ के मामलों में जारी आदेश मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है लागू
नई दिल्ली,22 मार्च 2025 (ए)।
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि आगामी भर्तियां कानून के अनुरूप की जाएंगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित कानून को कभी चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चुनौती दी गई थी।


Share

Check Also

कोलकाता@ममता की टीएमसी टूटी…58 विधायकों ने अलग गुट बनाया

Share ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुनाकोलकाता,03 जून 2026। पश्चिम बंगाल में ममता …

Leave a Reply