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अम्बिकापुर@नेशनल लोक अदालत में 3700 से अधिक लंबित मामलों का हुआ निराकरण

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मोटर दुर्घटना प्रकरण में 23 लाख रुपए मुआवजा देने पर हुआ समझौता
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मार्च 2026 (घटती-घटना)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय अंबिकापुर सहित जिले के विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अंबिकापुर और सीतापुर न्यायालय में लगभग 3700 से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में 4200 से अधिक मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा किशोर न्याय बोर्ड के 39 और परिवार न्यायालय के 12 प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण हुआ। लोक अदालत में बड़ी संख्या में प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निपटारा किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के.एल. चरयाणी की खंडपीठ क्रमांक 1 के समक्ष मोटर दुर्घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण का भी निराकरण हुआ। इस मामले में दुर्घटना में मृतक के परिजनों ने मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत 74 लाख 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया था। लोक अदालत में आपसी सहमति से बीमा कंपनी द्वारा 23 लाख रुपए मुआवजा देने पर समझौता हुआ। खंडपीठ ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि यह प्रकरण केवल 4 माह 11 दिन में सुलझ गया, जिससे मृतक की दो वर्षीय पुत्री और वृद्ध माता-पिता सहित परिवार के सदस्यों ने संतोष व्यक्त किया।
पुराने मामलों का भी हुआ निराकरण
द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश तिवारी की खंडपीठ क्रमांक 4 में करीब पांच वर्ष से लंबित मोटर दुर्घटना प्रकरण का आपसी समझौते से समाधान किया गया। इसी तरह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पल्लव रघुवंशी की खंडपीठ क्रमांक 6 तथा न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना भगत की खंडपीठ क्रमांक 9 में 5 से 8 वर्ष से लंबित चेक अनादरण के मामलों का भी सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। न्यायालय प्रशासन के अनुसार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पुराने मामलों का त्वरित समाधान कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।


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