अम्बिकापुर, 17 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। नाबालिग छात्रों द्वारा कार से खतरनाक स्टंटबाजी करने के मामले में न्यायालय ने वाहन स्वामी के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वाहन स्वामी पर 37 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जानकारी के अनुसार रविवार को गांधीनगर थाना क्षेत्र के नावापारा में तीन नाबालिग छात्र तेज रफ्तार में कार चलाते हुए स्टंट करते पाए गए। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए वाहन सीजी 15 ईई 5665 को जब्त कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि वाहन स्वामी जितेन्द्र सोनी (32 वर्ष), निवासी एमजी रोड पटपरिया,थाना गांधीनगर ने नाबालिग को कार अनाधिकृत रूप से दी थी। नाबालिग ने अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर स्टंटबाजी की। पुलिस ने वाहन स्वामी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4/181,184, 199ए एवं 5/180 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुए वाहन स्वामी को 37 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
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