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सूरजपुर@ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ओड़गी में ब्लॉक स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम

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100 दिवसीय सघन अभियान के माध्यम से पंचायत स्तर तक पहुंचा संदेश…
सूरजपुर,28 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।
बाल विवाह मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर संचालित 100 दिवसीय सघन जागरूकता अभियान के अंतर्गत 26 दिसंबर 2025 को जनपद पंचायत भवन सभा कक्ष एवं मंगल भवन, ओड़गी में ब्लॉक स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम/ कार्यशाला का आयोजन किया गया, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति समाज को जागरूक करना और ग्राम स्तर पर गठित बाल विवाह रोकथाम समितियों को सक्रिय बनाना रहा,यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर, महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ, ओड़गी में आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त समाज की दिशा में एक मजबूत पहल के रूप में सामने आया, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला समूहों और प्रशासन की सहभागिता ने यह स्पष्ट किया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास ही सबसे प्रभावी हथियार है।
हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने का आह्वान…
कार्यक्रम में चंदा सिंह, काउंसलर ने सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंसा को सहना,हिंसा को बढ़ावा देना है, उन्होंने घरेलू हिंसा के मामलों में टोल फ्री नंबर 181 पर शिकायत दर्ज कराने और सखी सेंटर सूरजपुर से संपर्क करने की अपील की।
न्यायिक मार्गदर्शन में हुआ आयोजन…
कार्यक्रम का आयोजन विनीता वार्नर, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन तथा पायल टोपनो, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में किया गया, कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज जायसवाल,जिला बाल संरक्षण अधिकारी,जगेश्वर साहू परियोजना अधिकारी ओड़गी तथा पीएलवी सत्य नारायण ने की।
सरपंचों व महिला समूहों की रही सक्रिय भागीदारी…
कार्यक्रम में ओड़गी ब्लॉक के समस्त सरपंच, सचिव, चिन्हांकित पंच तथा आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह रोकने में सामूहिक जिम्मेदारी पर विशेष जोर दिया गया।
सूरजपुर में बाल विवाह रोकना साझा जिम्मेदारी…
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए इस 100 दिवसीय अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को जड़ से समाप्त करना है, उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर सूरजपुर जिले में बाल विवाह की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं, जिन्हें रोकना प्रशासन, पंचायत और समाज सभी की साझा जिम्मेदारी है, उन्होंने पंचायत स्तर पर गठित बाल विवाह रोकथाम समितियों के दायित्वों की याद दिलाते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार गठित आशा यूनिट की जानकारी दी। आशा (जागरूकता, समर्थन, सहायता एवं कार्यवाही) यूनिट का उद्देश्य बाल विवाह रोकना, पीडि़ताओं को सहायता देना और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
कानून, दंड और टोल फ्री सेवाओं की दी जानकारी…
कार्यक्रम में बाल विवाह के दुष्परिणामों, बाल विवाह होने पर कानून में निर्धारित दंड,पॉक्सो एक्ट, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई, पीएलवी सत्य नारायण ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, चाहे वह तालुका न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय। उन्होंने नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 एवं ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी भी दी।


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