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अम्बिकापुर@ग्राम परसोड़ीकला के ग्रामीणों का कलेक्टर से अवैध खदान और फर्जी एफआईआर के खिलाफ न्याय की मांग

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-संवाददाता-
अम्बिकापुर,22 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के ग्राम परसोड़ीकला के ग्रामवासियों ने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन प्रस्तुत कर, 3 दिसंबर 2025 को हुए अत्याचार और अवैध खदान के विस्तार के खिलाफ न्याय की मांग की है। ग्रामवासियों का आरोप है कि एस.ई.सी.एल. के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना ग्राम सभा की अनुमति और सूचना के, ग्राम परसोड़ीकला में गैर कानूनी तरीके से अमेरा खुली खदान का विस्तार किया। इस दौरान,प्रशासन ने ग्रामवासियों पर अत्याचार करते हुए मारपीट की, अश्रु गैस के गोले फेंके, महिलाओं को बेहोश कर जेल ले गए और ग्रामीणों की कृषि भूमि,सिंचाई साधनों को नुकसान पहुँचाया। इसके साथ ही दो बकरों और एक बकरी को भी साथ लेकर चले गए। ग्रामवासियों का कहना है कि भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची और वन अधिकार अधिनियम के तहत,उनके पास सामुदायिक वन अधिकार है,और किसी भी प्रकार का खदान अधिग्रहण या विस्तार बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के कानूनी नहीं हो सकता। उनका आरोप है कि प्रशासन ने यह सभी काम अवैध तरीके से किए और उन्हें प्रशासनिक शक्ति का गलत लाभ उठाया। ग्रामवासियों ने कलेक्टर महोदय से इस घटना की निष्पक्ष जांच करवाने की अपील की है। साथ ही, उन्होंने 150 ग्राम सभा सदस्यों के खिलाफ लगाए गए फर्जी एफआईआर को रद्द करने, अवैध खदान को तुरंत बंद कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि कलेक्टर महोदय 24 दिसंबर तक उचित कानूनी कार्यवाही नहीं करते हैं, तो वे सरगुजा संभाग की सभी ग्राम सभाओं के साथ मिलकर बिलासपुर हाईवे रोड पर चक्का जाम कर एक दिवसीय शांतिपूर्वक हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामसभा ने अपनी मांगों के समर्थन में कलेक्टर से न्याय की आशा जताई है,ताकि ऐसे अत्याचारों का भविष्य में कोई स्थान न हो और ग्रामवासियों का सम्मान बनाए रखा जा सके।


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