
अंबिकापुर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला…समाज को सख्त संदेश
-संवाददाता-
अंबिकापुर,13 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।
सरगुजा संभाग के बहुचर्चित पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 61/2022 में अंबिकापुर स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पति-पत्नी दोनों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है,यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री कमलेश जगदल्ला ने सुनाया।
क्या है पूरा मामला…
अभियोजन के अनुसार 22 मई 2022 को पुलिस को सूचना मिली कि बिलासपुर रोड स्थित लक्ष्मीपुर खेत (गैरेज के पीछे) एक युवती का नग्न शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा किया, जिसमें मृतिका के शरीर पर दुष्कर्म, मारपीट और गला दबाने के स्पष्ट निशान पाए गए, शव की पहचान बाद में 16 वर्ष 9 माह की नाबालिग बालिका के रूप में हुई, जो 15 दिन पहले मजदूरी करने अंबिकापुर आई थी।
जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा
विवेचना में सामने आया कि घटना से एक दिन पहले 21 मई 2022 को नाबालिग मृतिका,अभियुक्त रेशमलाल राठिया उर्फ सोनू और उसकी पत्नी सीमा राठिया के साथ मजदूरी के लिए गई थी,जांच में यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि नाबालिग को शराब पिलाई गई,अभियुक्त रेशमलाल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया,बाद में पति-पत्नी ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी,अभियुक्तों के नाम रेशमलाल राठिया उर्फ सोनू (उम्र लगभग 22 वर्ष) सीमा राठिया (उम्र लगभग 20 वर्ष) निवासी ग्राम धौराभाठा, बरपाली,थाना धरमजयगढ़,जिला रायगढ़ (छ.ग.)।
न्यायालय की सख़्त टिप्पणी
न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 16 वर्ष 9 माह की नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या किया जाना अत्यंत जघन्य अपराध है। ऐसे अपराध में किसी भी प्रकार की नरमी समाज में गलत संदेश देगी।
सरकारी पक्ष की प्रभावी पैरवी
इस जघन्य अपराध में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री विद्याभूषण श्रीवास्तव ने सशक्त पैरवी की,जबकि बचाव पक्ष से श्री प्रशांत राय,अधिवक्ता उपस्थित रहे।
समाज के लिए कड़ा संदेश
यह फैसला न केवल पीडि़ता को न्याय दिलाने वाला है,बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश देता है कि नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराध और हत्या जैसे जघन्य कृत्यों पर न्यायालय कोई भी नरमी नहीं बरतेगा।
सजा का विवरण
अभियुक्त रेशमलाल राठिया उर्फ सोनू को ढ्ढक्कष्ट की धारा 376, 376(क), 302 पॉक्सो एक्ट की धारा 5(ञ-द्ब1), 5(झ) सहपठित धारा 6, आजीवन कठोर कारावास व अर्थदंड, अभियुक्त सीमा राठिया को, ढ्ढक्कष्ट की धारा 376/114, 302 पॉक्सो एक्ट की धारा 16 सहपठित धारा 17 आजीवन कठोर कारावास व अर्थदंड (सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी)
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