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अम्बिकापुर@नशे की हालत में वाहन चलने वाले ई-रिक्शा चालक पर साढ़े 10 हजार का जुर्माना

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अम्बिकापुर,07 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। यातायात पुलिस द्वारा 6 दिसंबर को चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान के दौरान ई-रिक्शा सीजी 15 ईजी चालक को ब्रेथ एनालाइज़र से जांच करने पर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा गया। जांच के बाद जब चालक मनीष यादव, निवासी—यादव आटा चक्की, अंबिकापुर से वाहन के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया,तो वह कोई भी दस्तावेज़ दिखाने में असमर्थ रहा। प्रकरण को गंभीर मानते हुए पुलिस ने चालक को न्यायालय में प्रस्तुत किया,जहां न्यायालय ने शराब पीकर वाहन चलाने और आवश्यक दस्तावेज़ नहीं रखने के उल्लंघन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 एवं 130(3) के तहत चालानी कार्रवाई की। न्यायालय द्वारा चालक पर कुल 10 हजार 500 रुपये समन शुल्क लगाया गया, जिसे मौके पर वसूल किया गया। घटना के बाद सरगुजा पुलिस ने सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को कड़ी चेतावनी जारी की है कि वे शराब पीकर किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएँ। साथ ही, वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज़ और अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा साथ रखें। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


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