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अंबिकापुर@शहर के प्रमुख व्यवसायिक मार्गो मे चारपाहिया वाहनों की अवैध पार्किंग एवं रिंग रोड मे भारी वाहनों की अवैध पार्किंग पर सरगुजा पुलिस की अपील

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शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर कर जनसुविधा अनुरूप करने एवं मुख्य व्यवसायिक मार्गो पर चारपाहिया वाहनो को बेतरतीब पार्किंग रोकने हेतु की गई अपील,प्रमुख भीतरी मार्गो मे अवैध पार्किंग से शहर की यातायात व्यवस्था होती है प्रभावित


-संवाददाता-
अंबिकापुर,25 नवम्बर 2025
(घटती-घटना)।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर कर जनसुविधा अनुरूप करने, मुख्य व्यवसायिक मार्गो पर चारपाहिया वाहनो को बेतरतीब पार्किंग रोकने एवं रिंग रोड मे भारी वाहनों के अवैध पार्किंग रोकने हेतु निर्देशित किया गया है इसी क्रम मे यातायात पुलिस टीम द्वारा शहर के भीतरी प्रमुख मार्गो मे चारपाहिया वाहनो की अवैध पार्किंग कर सड़क जाम करने वाले वाहन चालकों को अपील के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, अपील के पश्चात भी यातायात नियमो की अवहेलना कर अवैध पार्किंग करने वाले वाहन चालकों पर सख़्ती से कार्यवाही कर वाहन लॉक करने एवं सख्त चालानी कार्यवाही की जायगी साथ ही रिंग रोड मे भारी वाहनों के अवैध पार्किंग पार्किंग पर भी पुलिस टीम द्वारा सख़्ती से चालानी कार्यवाही की जायगी। अवैध रूप (बेतरतीब) से पार्किंग करने से शहर की यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है, जिससे आमनागरिकों को काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लगातार अवैध रूप से पार्किंग के विरूद्ध व्हील लॉक की कार्यवाही की जायेगी, ताकि यातायात व्यवस्था में सुधार की जा सके, इसके लिए आम दुकानदारों एवं व्यापारियों से भी अपील की जाती है, कि अपने ग्राहकों को नगर निगम द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल एवं अन्य निकटतम पार्किंग पार्किंग स्थल पर अपने वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्किंग के लिए प्रोत्साहित करें। एवं आमनागरिकों से भी अपील है, कि शहर की यातायात व्यवस्था को बनाये रखने में सरगुजा पुलिस का सहयोग करें, रिंग रोड के आस पास गाड़ी बनाने वाले दुकानदारों भी दुकान मे बनने आये वाहनों को रिंग रोड से निचे ही खड़ी कर वाहन का सुधार कार्य करें, सुधार पश्चात ट्रकों को ट्रांसपोर्टनगर एवं बसों को बस स्टैंड मे ही खड़ी करें अन्यथा पुलिस टीम द्वारा सख़्ती से चलानी कार्यवाही की जायगी।


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