-संवाददाता-
अम्बिकापुर,19 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। सरगुजा कमिश्नर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने 14 नवंबर 2025 को तृतीय श्रेणी कर्मचारी राजेश गुप्ता को नर्सिंग होम एक्ट,पीसीपीएनडीटी एक्ट और मलेरिया के संभागीय नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इस आदेश पर छत्तीसगढ़ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन (सीआईडीए) ने गंभीर आपत्ति जताई है। डॉक्टरों का कहना है कि यह नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग के नियमों और पात्रता मानकों का उल्लंघन है, क्योंकि नोडल अधिकारी का पद केवल मेडिकल कैडर के लिए आरक्षित है, और तृतीय श्रेणी कर्मचारी को यह जिम्मेदारी देना अनुचित है। राजेश गुप्ता,जो कि रघुनाथपुर लुण्ड्रा के लैब टेक्नीशियन हैं, पिछले तीन साल से जिला मलेरिया अधिकारी के प्रभारी हैं। इस नियुक्ति से पहले 31 जनवरी 2022 को तत्कालीन सीएमएचओ ने उन्हें जिला मलेरिया अधिकारी का प्रभारी बनाया था, जब पद रिक्त था। हालांकि,2 अगस्त 2023 को संयुक्त संचालक स्वास्थ्य रायपुर ने उन्हें इस पद से हटाने का आदेश दिया था,लेकिन गुप्ता ने हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया और वे पद पर बने रहे। राजेश गुप्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के बाद डॉक्टरों ने एक पत्र लिखकर कमिश्नर से मामले की जांच की मांग की है। सीआईडीए के प्रदेश अध्यक्ष डा. इकबाल हुसैन ने आरोप लगाया है कि राजेश गुप्ता के नाम के आगे ‘डॉक्टर’ लिखा, जो गलत है और यह पात्रता के गलत प्रस्तुतीकरण का संकेत है। इस नियुक्ति को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है और उन्होंने इसे विभागीय मापदंडों के खिलाफ बताया है।
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