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अंबिकापुर@अंबिकापुर में औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण नियम विरुद्ध पाई गई बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई

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अंबिकापुर,19 अगस्त 2025 (घटती-घटना)। राज्य शासन एवं नियंत्रण खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंबिकापुर शहर के विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री विलास भोसकर एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई। निरीक्षण दल में औषधि निरीक्षक अमरेश कुमार तिर्की, औषधि निरीक्षक अनिल कुमार पैकरा तथा पुलिस विभाग से सहायक उप निरीक्षक राकेश मिश्रा एवं सहायक उप निरीक्षक विरेन्द्र कुजूर शामिल थे। निरीक्षण के दौरान नारकोटिक औषधियों एवं गर्भपात की दवाइयों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेखों की जांच की गई। टीम ने औषधि दुकानों के संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे ऐसी औषधियों की बिक्री केवल नियमानुसार ही करें। औषधि निरीक्षक अली ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। यदि किसी भी औषधि प्रतिष्ठान द्वारा नियम विरुद्ध नारकोटिक औषधियों अथवा गर्भपात की दवाइयों का विक्रय किया जाता है, तो उनके विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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