नई दिल्ली,29 जुलाई 2025 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2002 के नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी सुखदेव यादव उर्फ पहलवान को रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि उसने इस साल मार्च में 20 साल की सजा पूरी कर ली है। सजा समीक्षा बोर्ड ने सुखदेव के आचरण का हवाला देते हुए उनकी माफी की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सजा समीक्षा बोर्ड न्यायिक प्राधिकारी के आदेश को कैसे दबा सकता है? अगर यही रवैया रहा तो हर दोषी जेल में ही मरेगा। क्या यह कार्यपालिका का आचरण है?
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