न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर दर्ज
अंबिकापुर,28 जुलाई 2025 (घटती-घटना)। इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन की डीलरशिप दिलाने के नाम पर दंपती से 40 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद गांधीनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सरनापारा तुलसी चौक,गंगापुर खुर्द निवासी रंजीत कुजूर (62 वर्ष), सीआई एसएफ से सेवानिवृत्त है। उनकी पत्नी जसिन्ता कुजूर (60 वर्ष) ने बताया कि उन्हें ओजोमो ऑटो मोबाइल्स प्रालि,चंडीगढ़ (पंजाब) के डायरेक्टर राम शर्मा द्वारा इलेक्टि्रक स्कूटर की डीलरशिप देने का प्रस्ताव मिला था। 4 दिसंबर 2019 को कंपनी का कोटेशन मिलने के बाद उन्होंने केनरा बैंक अंबिकापुर से 45 लाख का लोन लिया और 29 जनवरी 2020 को 40 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से कंपनी के खाते में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन भुगतान के बाद उन्हें न तो वाहन मिले और न ही कोई आवश्यक सामान उपलध कराया गया। लगातार संपर्क के बाद भी राम शर्मा टालमटोल करता रहा। निराश होकर दंपती ने न्यायालय में दस्तावेजों सहित परिवाद प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 156(3) के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए पुलिस को जांच के निर्देश दिए, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया। इस दौरान रंजीत कुजूर ने दुकान किराए पर ली और 3 वर्षों तक 15 हजार रुपये मासिक किराया भी चुकाया।
उन्होंने पत्नी के नाम की बंधक संपत्ति (मकान व जमीन) गिरवी रखकर लोन लिया था। अब बैंक द्वारा याज सहित 62.55 लाख रुपये की वसूली हेतु बंधक संपत्ति की नीलामी का दबाव बनाया जा रहा है।
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