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अंबिकापुर@जाली नोट खपाने के मामले में आरोपी को कठोर कारवास की सजा

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अंबिकापुर, 25 जून 2025 (घटती-घटना)। जाली नोट खपाने के मामले में आरोपी को न्यायालय ने 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी 14 मई 2024 को मुख्य डाक घर में अपने खाते में 1 लाख रुपए के साथ पांच-पांच सौ के जाली 58 नोट कुल 29 हजार रुपए खपाने के लिए कैश काउंटर पर दिया था।
जानकारी के अनुसार कपील गिरी पिता झंकर गिरी उम्र 46 वर्ष ग्राम तुरीयाबीरा थाना लुण्ड्रा का रहने वाला है। इसका अंबिकापुर मुख्य डाकघर में बचत खाता है। वह 14 मई 2024 को अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा करने आया था। कपील पर्ची भर कर रुपए के साथ काउंटर पर जमाकरने के लिए दिया। इस दौरान काउंटर ड्यूटी पर पदस्थपीए नीलमणी केरकेट्टा ने रुपए की गिनती की तो 500-500 के 58 कुल 29 हजार रुपए नकली पाए गए। कैशियर ने मामले की जानकारी पोस्टमास्टर मनोज कुमार पांडेय को दी। पोस्टमास्टर ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 489 ख एवं 489 ग के तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनआईए अंबिकापुर पीठासीन अधिकारी केएल चरयाणी के यहां चल रही थी। 25 जून को साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोषसिद्ध पाए जाने पर 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।


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