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रायपुर,@ हाईकोर्ट ने शिक्षिका का अटैचमेंट नियम विरुद्ध बताकर किया निरस्त

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तब क्या शिक्षा विभाग प्रदेश भर में किये गए संलग्नीकरण को करेगा रद्द?
रायपुर,22 फरवरी 2025 (ए)।
शिक्षा विभाग भले ही हर वर्ष शिक्षकों के अटैचमेंट को नियम विरुद्ध बताते हुए सभी डीईओ को पत्र जारी कर देता है कि अगर कोई अटैचमेंट किया हो तो उसे तत्काल रद्द करते हुए शिक्षक को मूल शाला में पदस्थ किया जाये। मगर सच तो यह है कि सभी जिलों में साल भर शिक्षकों के अटैचमेंट का खेल चलता रहता है और इसकी आड़ में जमकर रिश्वतखोरी की जाती है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक शिक्षिका की याचिका पर उसके अटैचमेंट को रद्द करते हुए टिप्पणी की है कि यह राज्य शासन के नियमों के विपरीत एवं अवैधानिक है।


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