अंबिकापुर,04 दिसम्बर 2024 (घटती-घटना)। मूकबधिर युवती से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। पीडि़त युवती ने इशारों से कोर्ट को आपबीती बताई। इशारों को समझने के लिए कोर्ट ने युवती की मां और मूक-बधिर विशेषज्ञ सहायता ली थी।
घटना 13 मार्च 2017 की है। मूकबधिर युवती अपने घर में थी। तभी आरोपी मुकेश पांडेय (37) निवासी बौरीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर पीडि़ता के घर में घुसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान घर में पीडि़ता की मां नहीं थी। पीडि़ता ने मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरापी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया था। वहीं मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। 3 फरवरी 2018 को आरोपी को जमानत मिल गई थी। सुनवाई के दौरान पीडि़ता की मां ने जानकारी होने से इनकार कर दिया। वहीं अन्य गवाह भी मुकर गए थे। पीडि़ता की मां व अन्य गवाहों के मुकरने के बाद पीडि़ता के चचेरे भाई ने आरोपी के खिलाफ बयान दिया। घटना के समय पीडि़ता के चचेरे भाई ने देखा तो और वह पीडि़ता की मां को घटना की जानकारी दी थी। वहीं मामले में विवेचना अधिकारी ने भी संदेहकारी विवेचना रिपोर्ट पेश की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी ममता पटेल की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पीडि़ता का बयान लिया। पीडि़ता ने इशारे से घटना की जानकारी दी। इस दौरान सहायता के लिए पीडि़ता की मां व मूकबधिर भाषा के विशेषज्ञ संध्या तिवारी की सहायता ली गई। पीडि़ता ने इशारों से अपने साथ हुए जुर्म की कहानी कोर्ट को बताई। अदालत ने मूकबधिर पीडि़ता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी मुकेश पांडेय को दोषी माना। अदालत ने मुकेश पांडेय को धारा 450 के तहत 5 साल, धारा 376 के तहत 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
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