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नईदिल्ली,@ स्पेशल छात्रों को भी मिलेगा एमबीबीएस में एडमिशन

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा… एमएमसी अपने नियम बदले
नईदिल्ली, 15 अक्टूबर 2024 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने 40-45 प्रतिशत बोलने और भाषा दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को एमबीबीएस में प्रवेश लेने का हकदार माना है। अपने एक आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पीछे की वजह भी बताई है. जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि बेंचमार्क विकलांगता का अस्तित्व ही किसी उम्मीदवार को एमबीबीएस कोर्स करने से नहीं रोक सकता है। विकलांगता मूल्यांकन बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए कि उम्मीदवार चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है.सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन) के वे नियम, जो सभी प्रकार की विकलांगता वाले उम्मीदवारों को मेडिकल शिक्षा से बाहर करते हैं, बहुत सख्त हैं। अदालत ने एनएमसी को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों को बदलें और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिक समावेशी और सहायक दृष्टिकोण अपनाएं।


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