सूरजपुर,21 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर बाल विवाह लगातार रोके जा रहे है। जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, चाईल्ड लाईन की संयुक्त टीम बाल विवाह रोकने हेतु तैनात है। टोल फ्री नंबर 1098 पर सूचना प्राप्त हुई कि जिले के ओड़गी विकासखंड के दूरस्थ ग्राम सांवारावां में एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह हो रहा है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने जिला कार्यक्रम अधिकारी चन्द्रबेस सिंह सिसोदिया को इसकी जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देश पर तत्काल संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु ग्राम सांवारांवा आंगनबाडी कार्यकर्ता को भेजकर उम्र सत्यापन करने पर पता चला कि बालिका का उम्र 17 वर्ष 10 माह 25 दिन हुआ है। बालिका का 18 वर्ष होने में 01 माह 05 दिन शेष है। बालिका एवं उसके परिजनों को समझाइस दी गयी। बाल विवाह केवल एक अभिशाप ही नहीं बल्कि अपराध भी है। लडकी यदि 18 वर्ष से एक दिन भी कम रहने पर विवाह होने से वो अपराध हो जाता है। इसलिए बाल विवाह ना करें। समझाइस पर परिजन एवं बालिका भी विवाह नहीं करने पर राजी हुए। साथ ही फोन कर लड़के पक्ष को भी इसकी सूचना दी गई। सभी के सहमत होने से पंचनामा एवं कथन की कार्यवाही पूर्ण की गयी।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल, परियोजना अधिकारी श्री इमरान सिद्धीकी, सेक्टर पर्यवेक्षक कुमारी श्वेता सोनवानी, चाईल्ड लाईन से जनार्दन यादव, थाना ओडगी से अमेन्द्र दुबे, अशोक राजवाड़े उपस्थित थे।
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