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कोरबा@आपसी विवाद के दौरान दोस्त की हत्या करने वाला आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कारावास

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कोरबा 12 दिसम्बर 2023 (घटती-घटना)। जिले के थाना बांकीगोगरा अंतर्गत ग्राम के अपचारी बालक के द्वारा दिनांक 07/09/2022 को कुदरी पारा में कुलदीप केवट को धारदार चाकू से उसके बाएं तरफ छाती के ऊपर मारकर हत्या कर दिया गया तथा प्रकरण की प्रार्थीया कु0 संजीवनी को हत्या करने के आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थिति में धारदार चाकू से मारा जिससे कु0 संजीवनी घायल हो गयी। जिसकी सूचना प्रार्थीया कु0 संजीवनी के द्वारा दिनांक 07/09/2022 को थाना बांकीमोगरा में की गई, जिसके आधार पर थाना बांकीमोगरा के द्वारा अपचारी बालक के विरुद्ध थाना बांकीमोगरा के द्वारा अपराध क्रमांक 106 / 2022 अंतर्गत धारा 302,307 भादवि का मामला पंजीबद्ध किया गया। जिसका विचारण माननीय श्री जितेन्द्र कुमार सिंह द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय में किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री अशोक कुमार आनंद ने बताया कि प्रार्थीया दिनांक 07/09/2022 को अपनी सहेली के साथ अपचारी बालक के घर गई थी और वहां से अपनी मां श्रीमती उमा यादव को मोबाईल से बतायी कि वह वहां पर है एवं कुलदीप केंवट को रात्रि 7:00 बजे लेने के लिए भेज दे तब उसकी मां उसके भाई मृतक कुलदीप केंवट को उसकी सहेली अपचारी बालक की बहन के यहां भेजी तो वहां पर उसकी सहेली अपचारी बालक की बहन और अपचारी बालक खड़े थे, जिन्हें देखकर मृतक कुलदीप केंवट बोला कि तुम उसकी बहन संजीवनी यादव से क्यों गंदी एवं गलत बात करते हो, उसी बात पर दोनों के बीच विवाद हुआ तो अपचारी बालक उसके भाई कुलदीप केंवट को गाली दिया, तब दोनों में हाथापायी होने लगा और इसी बीच अपचारी बालक अपने घर से एक धारदार चाकू लाकर कुलदीप केंवट को बांये तरफ छाती के उपर मारा, तब संजीवनी यादव ने दौड़कर कुलदीप केंवट की बीच बचाव करने लगी तो उसे भी अपचारी बालक ने जान से मार दूंगा कहते हुए चाकू से हमला कर दिया जिससे वह अपने हाथ से रोकी तो उसके बांये हाथ की कलाई के पास गंभीर चोंट आयी, उसके हाथ से खून निकलने लगा तब अपचारी बालक बोला कि वह उसके भाई कुलदीप को मार दिया है उसे भी मारकर हत्या कर देगा कहकर धमकी देने लगा । बाद में कुलदीप केंवट का अपचारी बालक तथा उसकी मां ईलाज के लिए बांकीमोगरा अस्पताल ले गये जहां इलाज के दौरान कुलदीप केंवट की मृत्यु हो गई। प्रकरण में माननीय बालक न्यायालय कटघोरा द्वारा अपचारी बालक को दोषी पाते हुए भा.द.सं. की धारा 302,307 के तहत 10 वर्ष साधारण कारावास तथा 500/- रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया । अर्थदंड की राशि अदा नही करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतायी जावे। प्रकरण में एकत्रित साक्षियों को न्यायालय में साबित करने का कार्य अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक कुमार आनंद ने किया।


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