मामले में पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने
आरोपित युवक समेत 5 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया
सूरजपुर,07 जून 2023 (घटती-घटना)। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर शादी तोड़ देने के मामले में पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित युवक समेत 5 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट ग्राम पंपापुर निवासी कुमारी दुर्गावती साहू ने कोतवाली थाना में दर्ज कराई है।
उसने बताया कि उसका विवाह कोरिया जिले के ग्राम सकरिया निवासी रूपेंद्र साहू पिता मोहरलाल साहू के साथ हुआ था। 19 मई को दोनों परिवार के सदस्यों एवं समाज की मौजूदगी में की गई थी। काफी संख्या में लोगों ने भोजन भी किया था। उसके बाद रुपेंद्र साहू ने कारोबार के लिए युवती से दहेज में महिंद्रा कंपनी की पिकप वाहन एवं दो लाख रुपए नकदी की मांग की थी। जिस पर उसने कहा कि उसके परिजन सामर्थ्य के अनुरूप दहेज देंगे। इस बात पर नाराजगी व्यक्त करने पर विगत 25 मई को उसके परिजन युवक के घर पहुंचे थे। जहां उन्होंने बताया कि रूपेंद्र किसी युवती के साथ भाग गया है और उसका विगत कई सालों से उसके साथ प्रेम संबंध था।
ऐसा कह कर उन्होंने शादी तोड़ने की बात कही। पीडि़त यूपी का कहना है कि सगाई रस्म में उसके पिता का काफी खर्चा हुआ है। रूपेंद्र के साथ सगाई रस्म के दौरान दोनों परिवार के बीच सहमति के बाद 3 जून को तिलक और 7 जून को विवाह की तिथि निर्धारित हुई थी। उन्होंने वैवाहिक कार्यक्रम का कार्ड भी रिश्तेदारों एवं समाज के बीच विद्युत कर दिया है। ऐसे में युवक एवं उसके परिजनों द्वारा शादी तोड़ने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी आघात लगा है।
पीडि़त युवती की रिपोर्ट पर बुधवार को कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक रूपेंद्र साहू समेत उसके पिता मोहरलाल साहू, माता सुगनी साहू, भाई धर्मेंद्र साहू एवं भाभी प्रीति साहू के विरुद्ध दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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