नई दिल्ली ,17 मई 2023 (ए)। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से अदानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच पर 14 अगस्त को एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि अदालत सितंबर तक समय दे सकती है, लेकिन 14 अगस्त को हमें बताएं, आप किस चरण में हैं, हमें एक अद्यतन रिपोर्ट दें।
मेहता ने तर्क दिया कि सेबी को अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए छह महीने का विस्तार पहले ही सीमित कर दिया गया है। बेंच में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने मेहता से कहा, हमें बताएं कि आपने क्या किया है और अदालत ने शुरू में दो महीने का समय दिया था और अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने जोर देकर कहा कि वह जांच पूरी करने के लिए अनिश्चितकालीन विस्तार नहीं दे सकती।
अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि हाल के वर्षों में और कई शिकायतों के बावजूद, सेबी ने कुछ नहीं किया। बाजार नियामक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 से अदाानी समूह पर लगे आरोपों की जांच तथ्यात्मक रूप से निराधार है। सेबी ने यह आगाह किया कि रिकॉर्ड पर पूरे तथ्य सामग्री के बिना मामले का कोई भी गलत या समय से पहले निष्कर्ष न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा और कानूनी रूप से अस्थिर होगा।
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