नई दिल्ली ,06 अप्रैल 2023 (ए)। उच्चतम न्यायालय ने नफरत फैलाने वाला भाषण देने के 2021 के मामले में कथित निष्कि्रयता को लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ दायर तुषार गांधी की अवमानना याचिका का बृहस्पतिवार को निस्तारण कर दिया.
न्यायालय ने याचिका से जुड़े मामले को इन प्रतिवेदनों को संज्ञान में लेने के बाद बंद कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में 2021 में धार्मिक सभाओं में दिए गए नफरती भाषणों संबंधी मामले में एक आरोप पत्र यहां एक अदालत में दायर किया गया है. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज की इन दलीलों पर गौर किया कि जांच पूरी होने के बाद चार अप्रैल को यहां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. पीठ ने कहा कि आरोप पत्र दायर किए जाने के मद्देनजर वर्तमान अवमानना याचिका पर सुनवाई जारी रखना न्याय के हित में उचित नहीं है.
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