रायपुर,19 मई 2022(ए)। प्रार्थिया द्वारा एक लिखित शिकायत पेश किया कि आज से तीन साल पहले प्रार्थीया व आरोपी एक ही जगह में काम करते थे तथा धीरे धीरे दोनो की जान पहचान हुई और आज से करीब 7 माह आरोपी द्वारा प्रार्थीया के घर में खाना लेने के लिये आया था और घर मे कोई नही होने से प्रार्थीया के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीया लिखाने जाने लगी तो शादी करूंगा, रिपोर्ट मत लिखाओ कहकर पीछले 07 माह से शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा और प्रार्थीया द्वारा शादी करने कहा गया तो शादी करने से इंकार कर दिया।
प्रार्थीया के आवेदन पर से अपराध धारा सदर का अपराध क्रमांक 345/2022 धारा 376(2)(एन) भा.दं.सं. पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण के आरोपी शेष नारायण नायक द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने से एवं आरोपी के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से आरोपी शेष नारायण नायक उर्फ राहुल पिता संतोष कुमार नायक उम्र 26 वर्ष साकिन प्रगति नगर कुमार प्रोविजन के सामने थाना पंडरी जिला रायपुर छ.ग. को दिनांक 19.05.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।
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