नई दिल्ली ,27 सितंबर २०२१ (ए )।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के अजमेर की एक विशेष टाडा कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 1993 में कई राजधानी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों मेड्डं सिलसिलेवार विस्फोटों के आरोपी के खिलाफ तीन महीने के भीतर आरोप तय करे. आरोपी 11 साल की जेल की सजा काट रहा है. शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से साल 2010 में गिरफ्तार किए गए हमीर उई उद्दीन की जमानत याचिका को लंबित रखा और कहा कि उसके खिलाफ आरोप तय होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा.
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह मामले में आरोप तय करने के लिए गाजियाबाद जेल में बंद सह-आरोपी सैयद अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को विशेष अदालत के सामने पेश करने में मदद करे और मामले में सुनवाई शुरू करना सुनिश्चित करे. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को सूचीबद्ध की है.
घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur घटती-घटना – Ghatati-Ghatna – Online Hindi News Ambikapur