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अगरतला@कलयुगी पुत्र,जिसने अपनी सगी मां को भी नहीं बख्शा

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मां का रेप करने वाले बेटे को मिली उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और पुलिस को आरोपी की हिरासत दे दी


अगरतला,10 सितम्बर 2023 (ए)।
त्रिपुरा में रिश्तों की मर्यादा तार-तार करने वाले एक मामले में बिशालगढ़ सेशन कोर्ट ने दोषी पाए गए शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तकारजाला के रहने वाले 24 साल के एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ रेप किया था। नशे की हालत में उसने मां के साथ दुराचार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पिता उस वक्त घर पर नहीं थे। वह एक स्थानीय कार्यक्रम से सुबह जल्दी लौटा था। सुबह नाश्ता करने के बाद आरोपी ने शराब पी और फिर मां को जान से मारने की धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपी ने धमकी देकर दुराचार किया और वहां से फरार हो गया। घटना के तीन दिन बाद महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने बेटे के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और पुलिस को आरोपी की हिरासत दे दी।
इस मामले में विस्तार से सुनवाई की गई। घटना के सबूत पेश किए गए और लगभग 20 लोगों ने गवाही दी। इसके बाद अडिशनल सेशन जज बिशाल गौर आरोपी को रेप केस में दोषी करार दिया। सरकारी वकील गौतम गिरि ने कहा कि यह राज्य में इस तरह का पहला मामला है जब किसी बेटे ने मां के साथ इस तरह का अपराध किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी था। वह अकसर अपनी मां के साथ झगड़ता था और जान से मारने की धमकी देता था। परिवार वालों की अनुपस्थिति में उसने रिश्तों की मर्यादा तार-तार कर दी। बता दें कि हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने एक रेप पीडç¸ता को 27 माह का गर्भ गिराने की अनुमति दी थी। यह मामला भी किछ ऐसा ही था। लड़की ने आरोप लगाया था कि पिता ने उसके साथ रेप किया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।


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