Breaking News

नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी कोचुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज

Share

नई दिल्ली,07 अगस्त 2023 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें द्रमुक नेता को नौकरियों के बदले नकद घोटाले के मामले में हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया था।
न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ और एम.एम. सुंदरेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बालाजी को 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की अनुमति दी। पीठ ने माना कि गिरफ्तार मंत्री की पत्नी एस. मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट रिमांड आदेश को चुनौती देने योग्य नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और ईडी द्वारा मांगी गई पुलिस रिमांड के संबंध में कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था।
बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी से 15 दिन की समाप्ति के बाद, किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने इस आशंका के बाद याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी कि बालाजी को कभी भी पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है और अगर मामले की तुरंत सुनवाई नहीं की गई तो याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी।


Share

Check Also

नई दिल्ली@भारत-नीदरलैंड का जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने पर जोर

Share नई दिल्ली,24 सितम्बर 2026। भारत और नीदरलैंड ने जल क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी …

Leave a Reply