सूरजपुर,25 अप्रैल 2023 (घटती-घटना)। बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी समेत उसकी मां व बहन का अश्लील फोटो एवं वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड करने के मामले में विश्रामपुर पुलिस ने आरोपित दो युवकों के विरुद्ध धारा 509, 67 बी व पास्को एक्ट की धारा 14 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। उक्त आशय की रिपोर्ट 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी ने नगर थाना में दर्ज कराई है। उसने बताया कि एक शादी समारोह में नगर के तालाब पारा शिवनंदनपुर निवासी अभिषेक उर्फ गोलू गुप्ता पिता प्रेम गुप्ता एवं दीपू शर्मा पिता मदन शर्मा ने उसके साथ साथ उसकी मां एवं बहन का फोटो खींच कर उनका अश्लील फोटो व वीडियो इंस्टाग्राम की फर्जी आईडी बनाकर उसमें अपलोड कर दिया है। जिससे उनकी बदनामी होने के साथ ही वे मानसिक प्रताड़ना के शिकार हैं।रिपोर्ट पर पुलिस ने उक्त दोनों आरोपित युवकों के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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