कोरबा, 26 मई 2022 (घटती-घटना)। दिनांक 10.12.2021 को पीड़िता के मामा ने चौकी हरदीबाजार आकर रिपोर्ट दर्ज कराये कि इनकी भांजी( पीड़िता) दिनांक 17.11.2021 को प्रार्थी के घर अण्डीकछार मेहमानी में आयी थी कि दिनांक 02.12.2021 के 8:00 बजे रात्रि से 9:00 बजे रात्रि के दरम्यान कोई अज्ञात व्यक्ति इसकी भांजी को भगा कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने पर तत्काल अपराध की कायमी हेतु निर्देशित किया गया तब वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपराध क्रमांक 580/21 धारा 363 भादवि कायम कर पतासाजी एवं विवेचना कार्यवाही में लिया गया। दिनांक 18.12.2021 को पीड़िता को बरामद कर पीड़िता से घटना के संबंध में महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर पीड़िता अपने कथन में बताई कि दिनांक घटना02.12.2021 को आरोपी जितेन्द्र जगत पिता मनमोहन सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम लिटियाखार थाना दीपका द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर रायपुर ले गया था एवं पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ लगातार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता के कथन के आधार पर मामले में आरोपी जितेंद्र जगत के विरूध्द धारा 366, 376 भादवि. 4, 6 पाक्सो एक्ट जोडी गई। प्रकरण का आरोपी घटना दिनांक से गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में लगातार ठिकाने बदल रहा था और सकुनत से फरार था,जिसकी पुलिस द्वारा लगातार पता तलाश की जा रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार निरीक्षक नवीन देवांगन थाना प्रभारी कुसमुण्डा, उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी हरदीबाजार के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश हेतु रायपुर रवाना किया गया था,पुलिस टीम द्वारा रायपुर में आरोपी का पता तलाश कर घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, आरोपी से पूछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया,आरोपी द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है ढ्ढ उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में उप निरीक्षक मयंक मिश्रा चौकी प्रभारी हरदीबाजार,सउनि. धनंजय सिंह नेटी,आरक्षक 754 कमल कैवर्त, आरक्षक 868 प्रफुल्ल साहू, आरक्षक 627 भीषम नारंग व सायबर सेल से आरक्षक विरकेश्वर व रवि चौबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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