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बिना अनुमति रैली करने पर जिग्नेश मेवानी सहित 12 लोगो΄ को 3 महीने की सजा,दोषी करार

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महेसाणा, 05 मई 2022। जिग्नेश मेवानी को महेसाणा कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनको तीन महीने की सजा सुनाई गई है. इसके साथ-साथ एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जिग्नेश मेवानी के साथ-साथ हृष्टक्क नेता रेशमा पटेल और सुबोध परमार को भी तीन महीने की सजा सुनाई गई है. कुल 12 लोगो΄ को सजा हुई है. यह मामला बिना इजाजत रैली करने का है. जिस मामले मे΄ जिग्नेश मेवानी, रेशमा पटेल और सुबोध परमार को सजा सुनाई गई है वह करीब पा΄च साल पुराना है. इन्हो΄ने साल 2017 मे΄ आजादी कूच रैली की थी. आरोप लगा कि ये रैली बिना इजाजत की गई थी. अब इसी मामले मे΄ महेसाणा कोर्ट ने इनको दोषी पाया है.
विधायक जिग्नेश मेवानी, एनसीपी की नेता रेशमा पटेल, सुबोध परमार पर रैली करके सरकारी नोटिफिकेशन का उल्ल΄घन करने का आरोप लगा था.


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