कहा…भीड़ के साथ पुलिस पर पथराव किया मामले में अब तक 26 लोगों पर आरोप साबित
नई दिल्ली,14 सितम्बर 2026 । दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 5 और आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में फैसला सुनाते हुए माना कि आरोपियों की भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव और हमला किया था। इस नए फैसले के साथ ही दंगों से जुड़े अलग-अलग मामलों में अब तक कुल 26 आरोपियों को अदालत दोषी ठहरा चुकी है। हालांकि,कोर्ट ने पेट्रोल पंप में आग लगाने के आरोप से सभी पांचों को बरी कर दिया। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने आरिफ,मोहम्मद खालिद,अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन के खिलाफ यह आदेश दिया। कोर्ट ने ये आदेश 9 सितंबर को दिया था लेकिन मामला सामने आया है। अभी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है। ये सभी आरोप आईपीएस की धारा 147, 152, 186 और 353 के तहत हैं। इन्हें गैरकानूनी सभा से जुड़ी आईपीएस की धारा 149 के साथ पढ़ा गया है। दिल्ली में फरवरी, 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी। कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके। हमला इतना हिंसक था कि पुलिसकर्मियों को पेट्रोल पंप की दीवार फांदकर भागना पड़ा। कोर्ट में कहा गया कि 24 फरवरी 2020 को दोपहर करीब 2 बजे भजनपुरा पेट्रोल पंप पर बड़ी भीड़ जुटने की जानकारी मिली थी। यह पेट्रोल पंप यमुना विहार सर्विस रोड पर था और इसे दिल्ली डीजल्स के नाम से भी जाना जाता है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने 100 से 150 लोगों को देखा। ये लोग चांद बाग की तरफ से सड़क का डिवाइडर तोड़कर पेट्रोल पंप की ओर आए थे। भीड़ हिंसक हो गई और उसने पथराव किया। भीड़ ने पेट्रोल पंप की मशीनों में तोड़फोड़ कीऔर पुलिसकर्मियों पर हमला किया।
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