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नई दिल्ली@सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

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नई दिल्ली,30 अप्रैल 2026। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस ने मानहानि और जालसाजी का मामला दर्ज किया था। यह मामला तब दर्ज किया गया था, जब पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर आरोप लगाए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की बेंच ने गुरुवार को मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी। इसके बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आगे कोर्ट तय करेगा कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा पर जो आरोप है, वह शिकायकर्ता की मानहानि करने का है। आरोप सही हैं या नहीं, यह ट्रायल में तय होगा। मानहानि के आरोप में पूछताछ की जा सकती है। गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। हालांकि असम सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पवन खेड़ा ने झूठे दावे करने के लिए पासपोर्ट समेत कई जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। इसलिए, यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत जरूरी है कि इस काम में उनके साथ कौन-कौन शामिल थे और क्या इसमें कोई विदेशी तत्व भी शामिल है।
बता दें मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में यह मामला पवन खेड़ा के खिलाफ तब दर्ज किया गया, जब उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं। इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पवन खेड़ा ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को उन्हें एक हफ्ते की राहत दी, लेकिन असम के अदालत का रुख करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद, 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पवन खेड़ा से कहा कि वह इसके बजाय गुवाहाटी हाईकोर्ट में अर्जी दें। तब खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अर्जी दी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा याचिका दायर की।


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