अम्बिकापुर,16 मार्च 2026 (घटती-घटना)। प्रार्थी संदीप लकड़ा साकिन ग्राम मरकाडाड थाना राजपुर जिला बलरामपुर द्वारा दिनांक 14/03/26 को थाना गांधीनगर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी दिनांक 11/03/26 को शाम करीब 6-00 बजे प्रार्थी अपने ससुर के साथ मोटर सायकल से हॉस्पिटल से गाधीचौक की ओर आ रहा था कि राज पोल्ट्री फार्म के पास पहुंचा ही था तभी एक काला रंग का बुलेट मोटर सायकल में सवार एक व्यक्ति आया और प्रार्थी का रास्ता रोकते हुये धमकी देते हुये बोलने लगा की तुम्हे रूकने के लिये बोला तो क्यो नहीं रूका, बोलते हुए गाली गलौज करते हुये धक्का मुक्की करने लगा, और स्वयं को आरटीओ का अधिकारी शहजोर अली होना बताकर जबरन प्रार्थी के पर्स में रखा 10,000 रुपये एवं शर्ट के पाकिट में रखा 10000 रुपये कुल 20 हजार रुपये नगद रकम लूट कर अपने पास रख लिया और पर्स को प्रार्थी की ओर फेक दिया और धमकी देते हुये वहा से भगा दिया, बाद में प्रार्थी अपने परिचितो को घटना की बात बताया फिर आरटीओ आफिस में जाकर पता करने पर कोई इस नाम का अधिकारी नही होना पाया, फिर पता करने पर पता चला कि उसका नाम शहजोर अली पिता अयुब अली निवासी सतीपारा इरानी मोहल्ला का रहने वाला है, शहजोर अली प्रार्थी को डरा धमकाकर 20000 रुपये का लूट किया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 143/26 धारा 126(2), 309(4),204 बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले को संज्ञान मे लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा पुलिस टीम को मामले मे त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण के आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के दिशा निर्दश दिए गए थे, इसी क्रम मे थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी का पत्ता तलाश कर पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम शहजोर अली पिता अयुब अली उम्र 24 वर्ष साकिन सतीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया,आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त बुलेट मोटरसायकल एवं 1000 रुपये नगदी जप्त किया गया है,आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, गिरफ्तार आरोपी द्वारा पूर्व मे संजय पार्क के सामने से एक अन्य व्यक्ति से 1130 रुपये का लूटपाट किया गया था, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 118/26 धारा 309(3) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया था,उक्त मामले मे थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
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