-संवाददाता-
अम्बिकापुर,18 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा शुरू है और छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से होनी है। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरगुजा पुलिस ने जिले में डीजे संचालन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना कोतवाली में जिले के सभी डीजे संचालकों,मैरिज गार्डन संचालकों और होटल प्रबंधकों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी सामाजिक,धार्मिक आयोजन,रैली,जुलूस या कार्यक्रम में डीजे संचालन से पहले विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साउंड सिस्टम की आवाज तय मानकों के भीतर रखी जाएगी। पुलिस ने निर्देश दिए कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। तय समय के बाद डीजे बजाने पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उपकरण जब्त किए जाएंगे। डीजे संचालकों को रजिस्टर संधारित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसमें अनुमति पत्र,आयोजनकर्ता की पहचान और अन्य जानकारी लिखित रूप में दर्ज करना होगा,ताकि आवश्यकता पडऩे पर तत्काल संपर्क किया जा सके। बैठक में डीजे संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई कि किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गीत नहीं बजाए जाएं। सभी संचालकों ने दिशा-निर्देशों का पालन करने की सहमति दी। बैठक में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा,सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता,प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह सहित जिलेभर के डीजे संचालक,मैरिज गार्डन एवं होटल प्रबंधक उपस्थित रहे।
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