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सूरजपुर@ नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में बड़ा फैसला…

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सूरजपुर एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा,एक लाख का जुर्माना
सूरजपुर,08 जनवरी 2026 (घटती-घटना)।
नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के खिलाफ सूरजपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई को न्यायालय से भी बड़ी पुष्टि मिली है। बसदेई चौकी पुलिस द्वारा पकड़े गए नशीले इंजेक्शन तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को कठोर सजा सुनाते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। 27 जनवरी 2025 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम डबरीपारा तालाब के पास मेन रोड पर कार्रवाई करते हुए आरोपी अमजद अली अंसारी, पिता शेख हामीद अंसारी 30 वर्ष, निवासी ग्राम जूर को उसकी कार क्रमांक ष्टत्र 16 ष्टत्र 9664 से गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 34 नग एविल इंजेक्शन एवं 15 नग आईपीपीएल इंजेक्शन बरामद किए गए थे। पुलिस ने नशीली इंजेक्शनों को जब्त कर अपराध क्रमांक 61/25 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मामले के विवेचक एसआई सकलू राम भगत द्वारा विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश मानवेन्द्र सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूर्ण होने के बाद प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध पाते हुए आरोपी अमजद अली अंसारी को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस फैसले से जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने की दिशा में पुलिस व न्याय व्यवस्था की सख्ती एक बार फिर सामने आई है।


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