नई मार्गदर्शिका से प्राथमिक प्रतिकर में 3.35 करोड़ रुपये की वृद्धि
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 29 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)। रेल अधिनियम 1989 के तहत चिरमिरी-नागपुर हॉल्ट नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि के मामलों में प्रभावित भू-स्वामियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है,शासन द्वारा जारी नवीन मार्गदर्शिका उपबंध 2025-26 और अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर प्राथमिक प्रतिकर राशि का पुनः परीक्षण कर उसे संशोधित किया गया है, इस पुनर्गणना में केवल भूमि का बाजार मूल्य ही नहीं, बल्कि संरचनाएं,परिसंपत्तियां और अन्य वैधानिक मदों को भी शामिल किया गया है। यह संशोधित गणना परियोजना से प्रभावित सभी हितग्राहियों पर समान रूप से लागू होगी।
किन गांवों को मिलेगा सीधा लाभ…
नवीन मार्गदर्शिका लागू होने के बाद उपतहसील नागपुर, तहसील मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत चिरईपानी,सरोला,बंजी,खैरबना एवं सरभोका ग्रामों में अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
आंकड़ों में राहत
पुरानी मार्गदर्शिका (2019-20) के अनुसारः कुल प्राथमिक प्रतिकर – 6,01,56,713 नई मार्गदर्शिका (2025-26) के अनुसारः कुल प्राथमिक प्रतिकर- 9,37,50,677 कुल वृद्धिः 3,35,93,964 इस बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
अनंतिम है गणना,आपत्तियों के बाद होगा अंतिम निर्णय
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित प्राथमिक प्रतिकर अनंतिम है, दावे और आपत्तियों पर विधिवत सुनवाई के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, अपर कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी (भू-अर्जन) अनिल कुमार सिदार के आदेशानुसार यह प्रक्रिया शासन की नवीन नीति और पारदर्शी व्यवस्था के अनुरूप की जा रही है, जिला प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशन के भी निर्देश जारी किए हैं। रेलवे जैसी बड़ी आधारभूत परियोजना के साथ-साथ प्रभावित नागरिकों के हितों की सुरक्षा की दिशा में यह फैसला संतुलन और संवेदनशील प्रशासन का उदाहरण माना जा रहा है।
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